Mukhyamantri krishak sathi yojana 2023 | Mukhyamantri krishak sathi yojana Rajasthan | Mukhyamantri krishak sathi yojana Eligibility | Mukhyamantri krishak sathi yojana require documents | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान अप्लाई कैसे करें ||
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana:- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के किसानों के लिए है! आपको बता दें की इस योजना के तहत किसान को 5 हजार से 2 लाख तक तक की सहायता राशि दी जाती है!
आज की पोस्ट में आप जानेंगे की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ कैसे मिलेगा ! इस योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है!बी साथ में आप जानेंगे की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान की की पात्रता क्या है और कौनसा दस्तावेज लगेंगे!
इसलिए आप सभी चाहते है की आपको Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai इसकी पूरी जानकारी मिले तो इस पोस्ट को आप सभी शुरू से आखिरी तक जरुर पढ़ें!
Table of Contents
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है
राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एलान किया गया था जिसके तहत किसानों के साथ दुर्घटना हो जाने पर 5 हजार से 2 लाख तक किसानों को सहायता राशि दिया जाता है!
वही अगर किसानो की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को राजस्थान सरकार के द्वारा 5 हजार से 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है!

जानकारी के लिए आपको बता दें Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत मिलने वाली राशि तभी मिलेगी जब किसानों के साथ दुर्घटना खेती करने के दौरान हो जाती है!
- जैसे किसान खेती कर रहा है उस दौरान किसी चीज़ के चपेट में आ जाने से जैसे बिजली का तार, सांप काटना या किसी भारी वस्तु के शरीर पर गिर जाने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता राशि दिया जाता है!
- किसान खेती के दौरान बुरी तरीका से जख्मी हो जाता है जैसे ऊँगली का कट जाना, हाथ कट जाना, पैर कट जाना ! जिस वजह से किसान विकलांग हो जाता है तो इस स्तिथि में उसे Rajasthan mukhyamantri krishak sathi yojana के तहत सहायता राशि मिलता है!
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Eligibility- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पात्रता
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवेदन सिर्फ राजस्थान के स्थायी किसान कर सकते हैं!
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की सहायता राशि तभी मिलेगी जब किसान की मृत्यु खेती के दौरान हो जाती है!
- ऐसे किसान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के पात्र है जो खेती के दौरान उनके साथ दुर्घटना हुई और उनके शरीर का कुछ Part Damage हो गए जिस वजह से वो विकलांग हो गए!
- किसान खेती करने के दौरान विकलांग हो जाता है तो इस कृषक साथी योजना के तहत मलने वाली राशी किसान के खाते में ही क्रेडिट होगी!
- वही अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत मिलने वाली राशी किसान के पत्नी, बच्चे को मिलेगी!
- किसान के पास बच्चे और बीवी नहीं है तो इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि उनके माँ बाप को मिलेगी!
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिलने वाली राशी जो लाभार्थी उठाएंगे उनकी उम्र 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए!
- इस योजना के लिए आप क्लेम 6 महीने के अंदर करें तभी आपको इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का आवेदन स्वीकार होगा!
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Require Documents- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में लगने वाले दस्तावेज
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Application Form
- Postmortem Report ( मृत्यु हो जाने पर)
- Death Certificate ( मृत्यु हो जाने पर)
- Birth Certificate
- Disablity Certificate
- Residential Certificate ( निवास प्रमाण पत्र )
- किसान जिस जमीन पर खेती करते थे या कर रहे है उस जमीन का विवरण!
- लाभार्थी का बैंक खाता और लगने वाली सारे जरूरी दस्तावेज!
- अन्य जरूरी दस्तावेज!
- इसे भी पढ़ें- Indira gandhi shahari rojgar guarantee yojana- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
- चिरंजीवी योजना क्या है और Chiranjeevi Yojana Registration कैसे करें
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply करने से पहले आपको उपर के सारे दस्तावेज तैयार रखना है ताकि जब आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करें तो उस समय आपको परेशानी की सामना न करना पड़ें!
- जानकारी के लिए आपको बता दें की Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply Online नहीं हो रहा है लेकिन आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया नीचे बताया गया है! अधिक जानकारी के लिए आप विभाग के इस अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं https://dipr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/398
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा जहाँ आपको ये कहना की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करना है इसलिए आप Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Form दीजिये!
- Krishak Sathi Yojana Form मिल जाने पर आपको किसान का विवरण सही-सही दर्ज करना है!
- उसके बाद वो हर सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है जो Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Form में माँगा जा रहा है!
- फिर उसके बाद दुर्घटना से हुई विकलांग किसान या मृत्यु किसान का विवरण सही दर्ज करने के बाद उसके सारे दस्तावेज मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना फॉर्म के साथ संलंगन करके अपने नजदीकी Agriculture Department यानि की कृषि विभाग के पास जमा कर देना है!
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं!
FAQ- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कब प्रारंभ की गई?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 की गई थी!
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है इस पोस्ट में इसकी जानकारी दे दी गयी है जिसे आप पढ़कर Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के बारें में जान सकते हैं!
निष्कर्ष-
आज की पोस्ट से आप सभी को जानने को मिला की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है और आवेदन कैसे करें! अगर आपके मन में Mukhyamantri Krishak Yojana Rajasthan को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट जरुर करें!