Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 :- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के किसानों के लिए है! आपको बता दें की इस योजना के तहत किसान को 5 हजार से 2 लाख तक तक की सहायता राशि दी जाती है!
आज की पोस्ट में आप जानेंगे की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ कैसे मिलेगा ! इस योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है!बी साथ में आप जानेंगे की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान की की पात्रता क्या है और कौनसा दस्तावेज लगेंगे!
इसलिए आप सभी चाहते है की आपको Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai इसकी पूरी जानकारी मिले तो इस पोस्ट को आप सभी शुरू से आखिरी तक जरुर पढ़ें!
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai? ( मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ?)
राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एलान किया गया था जिसके तहत किसानों के साथ दुर्घटना हो जाने पर 5 हजार से 2 लाख तक किसानों को सहायता राशि दिया जाता है!
वही अगर किसानो की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को राजस्थान सरकार के द्वारा 5 हजार से 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है!
जानकारी के लिए आपको बता दें Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत मिलने वाली राशि तभी मिलेगी जब किसानों के साथ दुर्घटना खेती करने के दौरान हो जाती है!
- जैसे किसान खेती कर रहा है उस दौरान किसी चीज़ के चपेट में आ जाने से जैसे बिजली का तार, सांप काटना या किसी भारी वस्तु के शरीर पर गिर जाने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सहायता राशि दिया जाता है!
- किसान खेती के दौरान बुरी तरीका से जख्मी हो जाता है जैसे ऊँगली का कट जाना, हाथ कट जाना, पैर कट जाना ! जिस वजह से किसान विकलांग हो जाता है तो इस स्तिथि में उसे Rajasthan mukhyamantri krishak sathi yojana के तहत सहायता राशि मिलता है!
मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
राज्य | राजस्थान |
किसने शुरू की | श्री अशोक गहलोत जी |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
अधिकारिक वेबसाइट | https://dipr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/398 |
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Eligibility ? ( मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पात्रता )
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवेदन सिर्फ राजस्थान के स्थायी किसान कर सकते हैं!
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की सहायता राशि तभी मिलेगी जब किसान की मृत्यु खेती के दौरान हो जाती है!
- ऐसे किसान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के पात्र है जो खेती के दौरान उनके साथ दुर्घटना हुई और उनके शरीर का कुछ Part Damage हो गए जिस वजह से वो विकलांग हो गए!
- किसान खेती करने के दौरान विकलांग हो जाता है तो इस कृषक साथी योजना के तहत मलने वाली राशी किसान के खाते में ही क्रेडिट होगी!
- वही अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत मिलने वाली राशी किसान के पत्नी, बच्चे को मिलेगी!
- किसान के पास बच्चे और बीवी नहीं है तो इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि उनके माँ बाप को मिलेगी!
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिलने वाली राशी जो लाभार्थी उठाएंगे उनकी उम्र 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए!
- इस योजना के लिए आप क्लेम 6 महीने के अंदर करें तभी आपको इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का आवेदन स्वीकार होगा!
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Required Documents (मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में लगने वाले दस्तावेज)
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Application Form
- Postmortem Report ( मृत्यु हो जाने पर)
- Death Certificate ( मृत्यु हो जाने पर)
- Birth Certificate
- Disablity Certificate
- Residential Certificate ( निवास प्रमाण पत्र )
- किसान जिस जमीन पर खेती करते थे या कर रहे है उस जमीन का विवरण!
- लाभार्थी का बैंक खाता और लगने वाली सारे जरूरी दस्तावेज!
- अन्य जरूरी दस्तावेज!
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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान आवेदन कैसे करें
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply करने से पहले आपको उपर के सारे दस्तावेज तैयार रखना है ताकि जब आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करें तो उस समय आपको परेशानी की सामना न करना पड़ें!
- जानकारी के लिए आपको बता दें की Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Apply Online नहीं हो रहा है लेकिन आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया नीचे बताया गया है! अधिक जानकारी के लिए आप विभाग के इस अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं https://dipr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/398
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा जहाँ आपको ये कहना की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करना है इसलिए आप Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Form दीजिये!
- Krishak Sathi Yojana Form मिल जाने पर आपको किसान का विवरण सही-सही दर्ज करना है!
- उसके बाद वो हर सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है जो Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Form में माँगा जा रहा है!
- फिर उसके बाद दुर्घटना से हुई विकलांग किसान या मृत्यु किसान का विवरण सही दर्ज करने के बाद उसके सारे दस्तावेज मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना फॉर्म के साथ संलंगन करके अपने नजदीकी Agriculture Department यानि की कृषि विभाग के पास जमा कर देना है!
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं!
FAQs- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
प्रश्न: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किस राज्य की योजना है ?
उत्तर: राजस्थान
प्रश्न: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितना अनुदान राशी मिलता है ?
उत्तर: मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत 5 हजार से 2 लाख रूपये तक की अनुदान राशि दी जाती है!
निष्कर्ष
आज की पोस्ट से आप सभी को जानने को मिला की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है और आवेदन कैसे करें! अगर आपके मन में Mukhyamantri Krishak Yojana Rajasthan को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट जरुर करें!